दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं

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By Pocketnews

दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं ईडी ने 2 अप्रैल तक जवाब देने को कहा

अदालत ने ईडी की हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया और मामले पर आगे विचार के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति को देखते हुए, ईडी को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा, “इस अवसर को अस्वीकार करना निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करने के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक का उल्लंघन होगा, जो कि दोनों पक्षों पर लागू होता है, किसी एक पर नहीं।”

इसलिए, अदालत ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली के सीएम की याचिका पर नोटिस जारी किया लेकिन कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अंतरिम आवेदन में राहत देना अंतिम राहत देने के समान होगा।

“यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि याचिकाकर्ता तत्काल रिहाई का हकदार है या नहीं, इस न्यायालय को आवश्यक रूप से मुख्य याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेना होगा, क्योंकि वे मुद्दे ही तर्कों का आधार हैं। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने याचिकाकर्ता की तत्काल रिहाई की मांग की, “न्यायालय के आदेश में कहा गया है।

तदनुसार, अदालत ने ईडी की हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया और मामले पर आगे विचार के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय की।

केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

यह मामला दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना द्वारा दायर 2022 की शिकायत में निहित है, जिसमें 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्धारण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।


No interim relief to Arvind Kejriwal from Delhi High Court; ED asked to reply by April 2

The court gave time till April 2 to the ED to respond to Kejriwal’s interim plea seeking his release from ED custody and fixed April 3 for further consideration of the matter.

The Delhi High Court on Wednesday refused to pass any interim order to release Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who was arrested in a money laundering case linked to the Delhi Excise policy scam and from Enforcement Directorate (ED) custody. Is in.

Justice Swarn Kanta Sharma issued notice on Kejriwal’s plea challenging his arrest by the agency.

The court said that considering the nature of the relief sought in Kejriwal’s plea, the order cannot be passed without hearing the ED.

The Court said, “To deny this opportunity would amount to a denial of a fair trial as well as a violation of one of the principles of natural justice, which applies to both the parties and not just one.”

Hence, the court issued notice on Delhi CM’s plea for interim relief but refused to pass any interim order.

Justice Sharma said that granting relief in the interim application would be tantamount to granting final relief.

“This Court is conscious of the fact that in order to arrive at a conclusion whether the petitioner deserves immediate release or not, this Court will necessarily have to decide the issues raised in the main petition, since those issues form the basis of the arguments. Senior counsel for the petitioner sought the immediate release of the petitioner,” the court order said.

Accordingly, the court gave time till April 2 to the ED to respond to Kejriwal’s interim plea seeking his release from ED custody and fixed April 3 for further consideration of the matter.

Kejriwal was arrested by ED on March 21 in the Delhi Excise Policy case.

The case lies in a 2022 complaint filed by Delhi Lieutenant General VK Saxena, alleging irregularities in the determination of the Delhi Excise Policy for 2021-22.

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